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आपके पास बचे हैं केवल 11 दिन, रिटर्न भरने से पहले कर लें ये काम

Published: Jul 20, 2017 04:47:00 pm

Submitted by:

manish ranjan

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में केवल 11 दिन बचे हैं। इसलिए फालतू के ब्याज और पेनल्टी भरने से बचने के लिए अपना रिटर्न समय से भर लें।

Income Tax Return

Income Tax Return

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में केवल 11 दिन बचे हैं। इसलिए फालतू के ब्याज और पेनल्टी भरने से बचने के लिए अपना रिटर्न समय से भर लें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कई तरह के जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती है। ताकि रिटर्न आसानी से भरा जा सके। आइए जानते है कि ये कौन से जरुरी कागजात है जिसे इक्कठा करना आपके लिए जरूरी है।

फॉर्म 16

फॉर्म 16 नौकरी करने वाले लोगों के लिए जरुरी होता है। अब तक आपको अपने नियोक्ता से यह फॉर्म मिल चुका होगा। क्योकिं इसी फॉर्म से पता लग पाता है कि आपका कितना टैक्स काटा गया है। रिटर्न फाइल करते समय अगर यह फॉर्म न हो तो काफी दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर आपने अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 नहीं लिया है तो तुरंत लें।

टीडीएस सर्टिफिकेट


फॉर्म 16 के अलावे टीडीएस सर्टिफिकेट एक ऐसा औजार जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में काफी मददगार है। क्योकिं इसमें आपके आय के दूसरे स्रोत का पता चलता है। इसलिए रिटर्न भरने से पहले बैंक से अपना टीडीएस सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त कर लें।

बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स


इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपने सभी बैंक खातों का स्टेटमेंट्स निकाल कर रख लें। इस स्टेटमेंट्स से आपको यह जानकारी आसानी से चल जाएगी कि बैंक में जमा पैसे पर कितना ब्याज मिला है। क्योकिं ब्याज से मिली जानकारी को भी आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते समय डालना होता है, वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है।

फॉर्म 26AS


इस फॉर्म को आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 26 AS से यह पता लगता है कि आपका जो टीडीएस काटा गया है उसे सरकार के खाते में जमा कराया गया है या नहीं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर आईडी क्रियेट करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।

आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपके पास पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर का होना जरूरी है। साथ ही जिस बैंक अकाउंट में खाता है, उसके सभी विवरण आपके पास होने चाहिए। इस अकाउंट से आपके रिफंड का पैसा सीधे आपके अकाउंट में इनकम टैक्‍स विभाग ट्रांसफर कर देगा। ऊपर दिए गए सभी पेपर ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से पहले इक्ट्ठा कर आप बिना किसी गलती के आसानी से रिटर्न भर सकते हैं।

अगर आप ये सारे कागजात इक्कठे कर लेतें हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई परेशानी नही आएगी।

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