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घर का सोना बेचने पर लगेगा 3% GST

जीएसटी लागू होने के बाद से पुराने जेवर या सोना-चांदी बेचने पर भी तीन फीसदी जीएसटी ग्राहकों से वसूला जाएगा।

Jul 13, 2017 / 11:07 am

ashutosh tiwari

GST on Gold

GST on Gold

नई दिल्ली। अगर आपके घर में पुराना सोना पड़ा और बेचने को सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। जीएसटी लागू होने के बाद से पुराने जेवर या सोना-चांदी बेचने पर भी तीन फीसदी जीएसटी ग्राहकों से वसूला जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को सफाई दी है।

ऐसे समझिए ज्वैलरी पर जीएसटी
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि मान लीजिए मैं ज्वैलर हूं। मेरे पास कोई पुराने गहने लेकर बेचने के लिए आता है। अब ज्वैलर पुराने गहने खरीदता है तो वह रिवर्स चार्ज में तीन फीसदी जीएसटी लेगा। यानी अगर ज्वैलरी एक लाख रुपए की है तो उसमें तीन हजार रुपए काट लिए जाएंगे, लेकिन अगर ग्राहक उस पैसे से नए जेवर खरीद लेता है, तो पुराने की बिक्री पर चुकाए कर टैक्स को खरीदे गए गहनों के जीएसटी की गणना करते समय एडजस्ट कर दी जाएगी।
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मरम्मत करने पर 5 % GST
उसके अलावा अगर ग्राहक ज्वैलरी में कुछ बदलाव या मरम्मत करवाता है तो उसे जॉब वर्क माना जाएगा। इस काम के लिए जितने पैसे लिए लिए जाएंगे, उसपर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा।.


एक जुलाई से लागू है GST
बता दें ति एक जुलाई से देशभर में एक देश-एक कर के तर्ज पर जीएसटी लागू हो चुका है। नए टैक्स स्बैल में गोल्ड पर तीन फीसदी और ज्वेलरी पर पांच फीसदी मेकिंग चार्ज के जीएसटी लगाया गया है।

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