scriptनर्मदा किनारे बना लिया दो मंजिला अवैध भवन, देखते रहे अधिकारी, अब 50 हजार रुपए जुर्माना | illegal building built on the banks of Narmada | Patrika News
जबलपुर

नर्मदा किनारे बना लिया दो मंजिला अवैध भवन, देखते रहे अधिकारी, अब 50 हजार रुपए जुर्माना

नर्मदा किनारे बना लिया दो मंजिला अवैध भवन, देखते रहे अधिकारी, अब 50 हजार रुपए जुर्माना

जबलपुरMay 04, 2024 / 01:25 pm

Lalit kostha

banks of Narmada

banks of Narmada

जबलपुर. गौरीघाट के मंगेली तट पर सरकारी जमीन पर बने दो मंजिला अवैध भवन और गोशाला के मामले में जबलपुर तहसीलदार ने महंत घनश्याम दास त्यागी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पत्रिका ने खबरों के जरिए अवैध निर्माण को उजागर किया था। पूर्व में 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। अब 7 मई को न्यायालय में सुनवाई के उपरातं आगे कार्यवाही की जाएगी।
7 मई को न्यायालय में सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई

मालवीय चौक समीप हीरा स्वीट्स दुकान में लगी आग
सरकारी भूमि पर निर्माण
तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत ने अपने आदेश में कहा कि ग्राम मंगेली में शासकीय भूमि पर मंगेेली निवासी महंत घनश्याम दास त्यागी की ओर से पक्का मकान बना लिया गया। इसका आकार 50 बाई 20 और 30 बाई 20 फीट है। यह अवैध निर्माण नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में किया गया है, जबकि इस पर रोक है।
नहीं रोका काम

प्रशासन ने 20 मार्च को इस पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किया था। उसके बाद भी काम बंद नहीं हुआ। जबलपुर तहसीलदार न्यायालय ने पटवारी से इसकी जांच कराई तो सामने आया कि शासकीय भूमि खसरा नंबर एक के रकबा 35.140 हेक्टेयर शासकीय भूमि मद भू जल में से एक हजार एवं 600 वर्गफीट पर अनावेदक घनश्याम दास ने अवैध निर्माण कर लिया है।
संत निरंकारी मंडल रक्तदान शिविर पूर्व निकली जागरूकता रैली
निर्माण हटाने दिया था तीन दिन का समय
जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को अवैध निर्माण को हटाने की रूपरेखा तैयार की थी। गुरुवार रात जबलपुर एसडीएम और पुलिस के अधिकारी मंगेली पहुंचे। जिसके बाद अतिक्रमण स्वयं हटाने पर सहमति बनी । अब शुक्रवार को अनावेदक ने हाईकोर्ट की शरण ली। वहां से सात मई तक के लिए कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।
न्यायालय ने पहले ही दिया है आदेश
मंगेली तट पर जो निर्माण किया गया है, वह नर्मदा के 300 मीटर के दायरे में आता है। इससे पहले उच्च न्यायालय कह चुका है कि 2008 के बाद से नदी से 300 मीटर की दूरी पर नए निर्माण नहीं होना चाहिए। मामले में मध्यप्रदेश शासन ने भी 300 मीटर के दायरे वाले अतिक्रमणों की जानकारी चाही है, जो कि तैयार कर सौंपी जाएगी।
गौरीघाट के मंगेली तट पर सरकारी जमीन पर महंत घनश्याम दास त्यागी ने दो मंजिला भवन एवं गोशाला का अवैध निर्माण कराया था। इस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था। अब प्रकरणन्यायालय में है। वहां से सात मई तक के लिए स्टे है। न्यायालय के निर्देश पर कार्यवाही की जाएगी।
पूर्णिमा खंडायत, तहसीलदार, जबलपुर तहसील

Hindi News/ Jabalpur / नर्मदा किनारे बना लिया दो मंजिला अवैध भवन, देखते रहे अधिकारी, अब 50 हजार रुपए जुर्माना

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो