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बैंगलोर

एचडी रेवण्णा एसआइटी की हिरासत में, प्रज्वल रेवण्णा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश

जद-एस विधायक एचडी रेवण्णा को उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों ने बताया कि जद-एस विधायक को एसआइटी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के घर से हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और हासन के जद-एस सांसद तथा एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवण्णा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है।

बैंगलोरMay 04, 2024 / 08:43 pm

Sanjay Kumar Kareer

revannas
बेंगलूरु. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और हासन के जद-एस सांसद तथा एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवण्णा से जुड़े सेक्स वीडियो मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) की बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, सिद्धरामय्या ने एसआईटी से प्रज्वल रेवण्णा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को सेक्स स्कैंडल में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि जांच में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसआईटी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने प्रज्वल रेवण्णा की गिरफ्तारी के लिए तलाशी तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रज्वल रेवण्णा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की संभावना के बारे में भी जानकारी दी, जिससे जांच में तेजी आएगी।

एचडी रेवण्णा की जमानत याचिका खारिज, हिरासत में

जद-एस विधायक एचडी रेवण्णा को उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों ने बताया कि जद-एस विधायक को एसआइटी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के घर से हिरासत में लिया। अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा के उनके अनुरोध को स्थानीय अदालत द्वारा खारिज किए जाने के तुरंत बाद कर्नाटक पुलिस टीम ने एचडी रेवण्णा को हिरासत में ले लिया। जन प्रतिनिधि अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट की पीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख दी है।

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